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धर्म परिवर्तन के आरोप में संचालक, पादरी समेत 271 पर वाद दर्ज

Thu, 02 Aug 2018 11:52 PM IST
Updated Thu, 02 Aug 2018 11:52 PM IST
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जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र की भूलनडीह गांव में सनातन धर्म से इसाई धर्म में छल से परिवर्तन करने के आरोप में केंद्र संचालक दुर्गा प्रसाद यादव समेत 271 आरोपियों पर धोखाधड़ी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा में वाद दर्ज दर्ज कर एसीजेएम पंचम ने थाने से आख्या तलब की है।
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दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता बृजेश सिंह ने कोर्ट में धारा 156 (3)के तहत अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह के माध्यम से दुर्गा प्रसाद यादव, किरित राय, जितेंद्र, 260 पादरी व आठ युवतियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि ईसाई केंद्र का संचालक दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य आरोपी जिले सहित चार अन्य जिलों में सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार, प्रवचन कर गरीब व पिछड़े लोगों को धोखा देकर, बहला फुसलाकर एवं रुपए का लालच देकर इसाई बना रहे हैं। आरोपी सनातन धर्म के उपासना पद्धति एवं मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाकर अपमान करते हैं। सनातन धर्म को शैतान का धर्म बताते हैं। लोगों को नशीली दवाइयां खिलाकर, जादू टोना व अंधविश्वास फैलाकर जानलेवा गलत उपचार करते हैं। गंभीर बीमारी ठीक होने की झूठी गवाही लोगों से दिलवाते हैं। प्रतिबंधित रसायन खिलाकर ईसा मसीह की जय बुलवाकर उन्हें ईसाई बनाते हैं। देवी, देवताओं के प्रति लोगों के मन घृणा पैदा कर रहे हैं। इससे धार्मिक उन्माद भड़क सकता है एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है। इस कृत्य से वादी एवं अन्य लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। अधिवक्ता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोर्ट से मांग की है।
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जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या का मामला स्टेट बनाम गोरख में वारंट व नोटिस के बावजूद गवाही देने न आने वाले कोतवाल रूपेश कुमार सिंह (देवगांव, आजमगढ़ में तैनात) का वेतन रोकने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दिया है। कोर्ट द्वारा पिछले कई तारीख से उन्हें गवाही के लिए तलब किया जा रहा है लेकिन वह उपस्थित न होकर आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। गवाही न होने से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है।
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जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के समधीपुर में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता जितेंद्र यादव की हत्या के मामले में संत रविदास नगर के सीएमओ सतीश सिंह ने अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में बयान दर्ज कराया। उन्होंने घटना में चोटहिल मृतक की पत्नी व बहन की चोटों के संबंध में गवाही दी। 27 सितंबर 2015 को सुबह नौ बजे मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर गड़ासी व कुल्हाड़ी से मारकर अधिवक्ता जितेंद्र की हत्या कर दी गई थी। ओम प्रकाश यादव समेत 8 आरोपियों के खिलाफ अधिवक्ता के भाई धीरेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। चार्जशीट आने के बाद मुकदमे का विचारण चल रहा है।
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