फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   10 years' rigorous imprisonment in rape case

दुष्कर्म मामले में 10 साल की सश्रम कैद 

Fri, 29 Jul 2016 12:48 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर Updated Fri, 29 Jul 2016 12:48 AM IST
विज्ञापन
10 years' rigorous imprisonment in rape case
अदालत का फैसला
 मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले लड़की से दुष्कर्म करने व जबरन गर्भ गिरवाने के मामले गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने फैसला सुनाया। कोर्ट के जज एमपी सिंह ने बहोरिकपुर निवासी सुनील पाल को दोषी करार देते हुए खुले कोर्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई  है।
विज्ञापन


साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि नहीं अदा करने पर दो  वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन कथानक के अनुसार- मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी  लड़की के घर वालों ने थाने में 13 जुलाई 2013 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि बहोरिकपुर निवासी सुनील पाल ने शादी का
विज्ञापन


झांसा देकर कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इससे वह गर्भवती हो गई। जब शादी की बात आयी तो उसने इंकार कर दिया। साथ ही जबरन गर्भपात करा दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता अरशाद बहाव ने पांच गवाह कोर्ट में परिक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिसीलन के पश्चात आरोपी सुनील पाल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed