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Jaunpur News: कोडीन कफ सिरप के आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

Sun, 15 Mar 2026 12:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Mar 2026 12:16 AM IST
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Anticipatory bail of codeine cough syrup accused cancelled
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मोहम्मद सादिक सिद्दीकी की अदालत ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को अग्रिम राहत देना उचित नहीं है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज कोडीन कफ सिरप की तस्करी मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता निवासी बालवरगंज थाना सुजानगंज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान 12 नवंबर 2025 को अधिकारियों ने मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग मेडिकल स्टोर पर छापा मारा लेकिन मौके पर दुकान बंद मिली। संबंधित मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी के पिता शंकर लाल गुप्ता ने बताया कि प्रतिष्ठान फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिला औषधि निरीक्षक रजत पांडेय की विस्तृत जांच और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी लंबे समय से लाइसेंस के दुरुपयोग के जरिए अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने से जांच प्रक्रिया तथा गवाहों के साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।
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