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12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश

Tue, 05 Feb 2019 01:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Feb 2019 01:10 AM IST
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12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश
जौनपुर। सीजेएम ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरहूपुर में हुई हत्या के आरोप में पूर्व प्रधान सहित 12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश एसओ महाराजगंज को दिया है।
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धर्मेंद्र चौबे ने कोर्ट में पूर्व प्रधान नरेंद्र चौबे सहित 12 आरोपियों के खिलाफ अंतर्गत धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि नरेंद्र चौबे व अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दाखिल किया थे। जिसमें विवेचना हो रही है।आरोपी मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे थे। नहीं करने पर 29 नवंबर की सुबह जब वह अपने घर में अखबार पढ़ रहे थे। उसी दौरान नरेंद्र चौबे सहित अन्य आरोपी घर में घुस आए और स्टांप पर हस्ताक्षर करने व सुलह करने का दबाव बनाएं। इंकार करने पर नरेंद्र ने ललकारा कि इसे मार दो। मैं घर में भागकर दरवाजा बंद किया। शोर सुनकर मेरी मां आई तो आरोपियों ने मां पर हमला कर दिया जिससे उन्हें गंभीर प्राणघातक चोटें पहुंचाकर मरणासन्न कर दिया। धमकी देते आरोपी चले गए। आरोपियों के मारने से मां की मृत्यु हो गई। पुलिस वाले कोई कार्यवाही नहीं किए।
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जौनपुर । अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी करने, उसके पति को मारने पीटने, धमकी देने व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोपी बक्शा थाने के धनियामऊ चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश कोर्ट ने एसओ बक्सा को दिया है।
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बक्सा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसका पुत्र वाराणसी जेल में बंद है। चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार गुप्ता तीन अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर पर आए। गालियां देते हुए उसके साथ छेड़खानी किए और कहे कि तुम्हारे घर चोरी का सामान है। तुम्हारा लड़का जेल में है। पचास हजार रुपए दो तो परेशान नहीं करेंगे। रुपए न देने पर 22 सितंबर 2018 की शाम को चारों पुलिसकर्मी घर पर आकर उसके पति को बेरहमी से मारे, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किए, फर्जी मुकदमें में चालान करने की धमकी दिए। उसने पुलिस अधीक्षक, मानवाधिकार आयोग, एससी-एसटी आयोग व महिला आयोग को घटना की सूचना फैक्स के द्वारा दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होना पाते हुए थानाध्यक्ष बक्सा को आदेशित किया है।
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