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पति, सास, ससुर को दस वर्ष का सश्रम कारावास
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जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में पांच वर्ष पूर्व दहेज के लिए विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के आरोपी पति, सास, ससुर को दोषी करार देते हुए शनिवार को जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी ने खुले न्यायालय दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं छह-छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर नेवादा निवासी भुईराम सरोज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री की शादी वर्ष 2008 में सुजानगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी राज सरोज पुत्र धनीराम सरोज के साथ किया था। लड़की विदा होकर ससुराल गई तो पति राज, सास देवमती, ससुर धनीराम दहेज में बाइक व 50 हजार रुपए की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 14 अप्रैल 2014 को तीनों मिलकर जहर देकर उसकी हत्या कर दिए और उसकी मौत की सूचना भी नहीं दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान ने गवाहों को कोर्ट में परिक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अभियोजन कथानक के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर नेवादा निवासी भुईराम सरोज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री की शादी वर्ष 2008 में सुजानगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी राज सरोज पुत्र धनीराम सरोज के साथ किया था। लड़की विदा होकर ससुराल गई तो पति राज, सास देवमती, ससुर धनीराम दहेज में बाइक व 50 हजार रुपए की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 14 अप्रैल 2014 को तीनों मिलकर जहर देकर उसकी हत्या कर दिए और उसकी मौत की सूचना भी नहीं दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान ने गवाहों को कोर्ट में परिक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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