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UP: निजी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की हादसे में मौत पर आश्रितों को 2.12 करोड़ देने का आदेश, 4 साल पुराना मामला

Mon, 01 Sep 2025 08:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Mon, 01 Sep 2025 08:10 AM IST
सार

जौनपुर जिले में सड़क दुर्घटना के मामलों में पहली बार दो करोड़ रुपये से ज्यादा क्षतिपूर्ति देने का कोर्ट ने आदेश दिया। चार साल पहले निजी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की हादसे में मौत पर आश्रितों को 2.12 करोड़ देने का आदेश दिया गया है। 

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court ordered to pay Rs 2.12 crore as compensation to dependents of company vice president in jaunpur
Court room - फोटो : Freepik

विस्तार

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को सड़क दुर्घटना के मामलों में पहली बार दो करोड़ रुपये से ज्यादा क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। चार साल पहले जलालपुर के बीबनमऊ में दिल्ली की एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की रोडवेज बस की टक्कर से मौत हो गई थी। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान चंदौली निवासी रोडवेज बस चालक विजय बहादुर यादव को दोषी पाया।

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परिवहन निगम को वाइस प्रेसिडेंट के आश्रितों को को 2 माह में 2.12 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। वादी गाजियाबाद निवासी गीता भारती व उनके दो पुत्रों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में एडवोकेट के माध्यम से रोडवेज बस के चालक व तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ क्षतिपूर्ति की याचिका दाखिल की थी।
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याचिका में गीता ने बताया कि 26 जून 2021 को उनके पति अजय कुमार भारती (54) ऑफिस के कार्य से वाराणसी से कार से लखनऊ जा रहे थे।
जलालपुर के बीबन मऊ गांव के पास कार से उतरकर पानी की बोतल लेने जा रहे थे। इसी दाैरान चंदौली डिपो की रोडवेज बस ने अजय को टक्कर मार दी।

जिला चिकित्सालय में इलाके दाैरान उनकी उसी दिन माैत हो गई। अजय के बेटे डॉ.आलोक भारती ने बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अजय दिल्ली में आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रोडवेज बस चालक को दोषी पाया। परिवहन निगम को याचीगण को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया।

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