फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   शासनादेश को ताक पर रखकर जारी कर दिया आदेश

शासनादेश को ताक पर रखकर जारी कर दिया आदेश

Tue, 21 Aug 2018 12:44 AM IST
Updated Tue, 21 Aug 2018 12:44 AM IST
विज्ञापन
शासनादेश को ताक पर रखकर जारी कर दिया आदेश
जौनपुर। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर करने का मनमानी का आरोप लगाया है। कहा कि शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में भेजने के शासनादेश को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से विद्यालयों में भेजा जा रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में शिक्षा मित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिलाधिकारी को पत्रक देकर मनमानी रोकने की मांग की है।
विज्ञापन

पत्रक में कहा गया है कि शासनादेश यह है कि विकल्प पत्र के आधार पर शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय या जहां वे कार्यरत हैं वहीं पर तैनाती की जाए। इसके लिए उनसे विकल्पपत्र भरवाया भी गया लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो आदेश जारी हुई उसमें सभी समायोजित शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय पर जाने का आदेश दे दिया गया। इससे उन शिक्षामित्रों को परेशानी हो रही है जो अपने मूल विद्यालय पर नहीं जाना चाहते हैं। शासनादेश के मुताबिक महिला शिक्षा मित्रों के लिए उनके ससुराल के विद्यालय या फिर उनके मन मुताबिक विद्यालय पर जाने की छूट दी गाई है। लेकिन यहां विकल्प पत्र भरवाने के बाद भी मनमानी तरीके से सभी शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय पर जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने शिक्षा मित्रों को भरोसा दिया है कि अगर शासनादेश के तहत उनकी तैनाती में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे ठीक कराएंगे। इसके लिए उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा है। प्रतिनिधि मंडल में ममता देवी, दिनेश, योगेश, रेखा सिंह, प्रमिला, सुनीता यादव, मीना सिंह, कुसुम यादव छोटेलाल, अब्बास आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed