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बंदियों को दी गई संवैधानिक अधिकारों की जानकारी
Updated Thu, 22 Mar 2018 12:36 AM IST
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जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज अजय त्यागी के निर्देशन में बुधवार को जिला कारागार के बैरक संख्या एक में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बंदियों के संवैधानिक अधिकारों एवं उनके अधिकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोकेश वरूण ने कारागार के बन्दियों के संवैधानिक अधिकारों एवं बन्दियों के अधिकार के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19, 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मनोज कुमार वर्मा रिटेनर एडवोकेट ने कानूनों, प्राधिकरण के द्वारा प्रदान किये जाने वाली सहायता व लीगल एंड क्लीनिक के बारे में जानकारी दिया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक एके मिश्र द्वारा सभी का आभार जताया गया। इस अवसर पर जेलर मुन्नाराम व महेंद्र सिंह, जेल विजिटर्स अमित कुमार त्रिपाठी, अंबरीष कुमार श्रीवास्तव, मीरा सिंह, व लालमनि एडवोकेट आदि उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोकेश वरूण ने कारागार के बन्दियों के संवैधानिक अधिकारों एवं बन्दियों के अधिकार के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19, 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मनोज कुमार वर्मा रिटेनर एडवोकेट ने कानूनों, प्राधिकरण के द्वारा प्रदान किये जाने वाली सहायता व लीगल एंड क्लीनिक के बारे में जानकारी दिया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक एके मिश्र द्वारा सभी का आभार जताया गया। इस अवसर पर जेलर मुन्नाराम व महेंद्र सिंह, जेल विजिटर्स अमित कुमार त्रिपाठी, अंबरीष कुमार श्रीवास्तव, मीरा सिंह, व लालमनि एडवोकेट आदि उपस्थित रहे।
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