फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   चीफ जस्टिस ने प्रदूषण व गंदगी पर नगर पालिका से किया जवाब तलब

चीफ जस्टिस ने प्रदूषण व गंदगी पर नगर पालिका से किया जवाब तलब

Fri, 24 Nov 2017 12:38 AM IST
Updated Fri, 24 Nov 2017 12:38 AM IST
विज्ञापन
चीफ जस्टिस ने प्रदूषण व गंदगी पर नगर पालिका से किया जवाब तलब
जौनपुर। जेसीज चौराहे के निकट आजमगढ़ मार्ग के दोनों तरफ अस्पताल और बस्ती के पास शहर का कूड़ा फेंकने तथा जलाने से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा का हवाला देते हुए एक अधिवक्ता की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट दिलीप बी. भोसले ने नगर पालिका से एक सप्ताह के भीतर कथित स्थान की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अधिवक्ता एसपी प्रसाद के माध्यम से 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश सचिव (स्थानीय निकाय), जिलाधिकारी, अध्यक्ष नगर पालिका के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। इसकी सुनवाई बीते बुधवार को हुई। याचिका में कहा गया है कि कई महीनों से नगर पालिका की ओर से जिले का कूड़ा जेसीज चौराहे के निकट सड़क के दोनों तरफ अस्पताल तथा बस्ती के निकट फेंका जा रहा है। कूड़ा जलाया भी जाता है। लगातार धुआं से वातावरण प्रदूषित होता है जिससे आसपास के लोगों व राहगीरों के स्वास्थ्य व जीवन को खतरा बना हुआ है। मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही है। जिलाधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष को कई बार दरखास्त दी गई लेकिन स्थिति जस की तस है। अमर उजाला में 18 नवंबर के संस्करण में कूड़ा जलने की खबर और फोटो प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट में खबर की कटिंग और फोटोग्राफ्स दाखिल किए थे। नगर पालिका के अधिवक्ता आयुष खन्ना का कहना था कि अब कोई कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है। याचिका पर चीफ जस्टिस ने नगर पालिका को आदेश दिया कि वहां की वर्तमान स्थिति से एक सप्ताह के भीतर अवगत कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed