{"_id":"59fb65c64f1c1bd9538baa23","slug":"15096479036-jaunpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रिटर्निंग अधिकारी ने बदले दो मतदान स्थल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रिटर्निंग अधिकारी ने बदले दो मतदान स्थल
Updated Fri, 03 Nov 2017 12:06 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मछलीशहर। मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका परिषद के दो मतदान स्थलों में उपजिलाधिकारी ने परिवर्तित किया है। एक मतदान स्थल खुले मैदान में था तो दूसरा धार्मिक स्थल में बनाया गया था।
मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका परिषद के पंप हाउस नंबर तीन के परिसर में बूथ क्रमांक 11, 19, 20, 21 पर टेंट लगाकर मतदान कराया जाता था। इसी प्रकार जामा मस्जिद के बरामदे में इस्लामियां स्कूल के नाम से बूथ क्रमांक 9, 17, 23 पर मतदान की व्यवस्था थी। रिटर्निंग अधिकारी व उपजिलाधिकारी ने उक्त मतदान केंद्र में व्याप्त अनियमितता को देखा और धार्मिक स्थल में बने बूथ को नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया। इसके स्थान पर बूथ क्रमांक 9, 17, 23 के लिए समीप में स्थित आइडियल स्कूल को मतदान स्थल बनाया है। इसी प्रकार पंप हाउस के बूथ क्रमांक 11, 19, 20, 21 के लिए समीप स्थित सिटी पब्लिक स्कूल को मतदान केंद्र बनाया है। उपजिलाधिकारी विमल कुमार दुबे ने बताया कि उक्त परिवर्तन चुनाव आयोग के निर्देश के तहत मतदान के दौरान होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है।
विज्ञापन
मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका परिषद के पंप हाउस नंबर तीन के परिसर में बूथ क्रमांक 11, 19, 20, 21 पर टेंट लगाकर मतदान कराया जाता था। इसी प्रकार जामा मस्जिद के बरामदे में इस्लामियां स्कूल के नाम से बूथ क्रमांक 9, 17, 23 पर मतदान की व्यवस्था थी। रिटर्निंग अधिकारी व उपजिलाधिकारी ने उक्त मतदान केंद्र में व्याप्त अनियमितता को देखा और धार्मिक स्थल में बने बूथ को नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया। इसके स्थान पर बूथ क्रमांक 9, 17, 23 के लिए समीप में स्थित आइडियल स्कूल को मतदान स्थल बनाया है। इसी प्रकार पंप हाउस के बूथ क्रमांक 11, 19, 20, 21 के लिए समीप स्थित सिटी पब्लिक स्कूल को मतदान केंद्र बनाया है। उपजिलाधिकारी विमल कुमार दुबे ने बताया कि उक्त परिवर्तन चुनाव आयोग के निर्देश के तहत मतदान के दौरान होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है।
विज्ञापन