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जौनपुर: बिस्किट दिलाने के बहाने आठ साल की मासूम से अधेड़ ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 12 साल की कैद की सजा

Tue, 27 Jul 2021 11:10 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Tue, 27 Jul 2021 11:10 PM IST
सार

8 साल की बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अधेड़ ने दुष्कर्म किया। अदालत ने 12 साल की जेल और 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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12 years imprisonment for accused of molesting innocent girl child in jaunpur
imprisonment

विस्तार

जौनपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी 8 साल की बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को 12 साल की जेल और 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने 30 जून 2018 को मुकदमा दर्ज कराया कि वह अपने पति के साथ बड़ी बेटी के यहां भदोही गई थी। घर पर उसकी 8 साल की बच्ची परिवार के अन्य लोगों के साथ थी। 29 जून 2018 को रात आठ बजे पड़ोस का दयाशंकर(55) उसकी बच्ची को 20 रुपये देकर बहला फुसलाकर घर के कुछ दूर स्थित सैय्यद के मजार के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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बच्ची के चिल्लाने पर दूसरी बेटी व जेठानी दौड़कर गई तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बच्ची ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए बयान में घटना की पुष्टि की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व वीरेंद्र मौर्य ने गवाहों को परीक्षित कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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