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Jalaun News: ऑनलाइन आवेदन करने पर ही मिलेगा अनुदान योजना का लाभ

Mon, 20 Jan 2025 01:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jan 2025 01:08 AM IST
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You will get the benefit of grant scheme only by applying online.
उरई। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना का संचालन http://shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 90 दिन पहले से 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजनानुसार आय सीमा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रमीण क्षेत्र में 46,080 रुपये सालाना है। आवेदन करते समय वर-वधू के आधार कार्ड, आवेदक का आय, जाति, बैंक खाता तथा आधार कार्ड अनिवार्य है। इच्छुक पात्र लाभार्थी उपर्युक्त साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। (संवाद)
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