{"_id":"65d7a725e50fbeda47028876","slug":"two-years-imprisonment-to-the-culprit-under-gangster-act-orai-news-c-224-1-ori1004-111218-2024-02-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalaun News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalaun News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की सजा
Fri, 23 Feb 2024 01:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:27 AM IST
विज्ञापन
उरई। गैंगस्टर कोर्ट की न्यायाधीश अंजू राजपूत ने गैंगस्टर इरफान कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध होने पर दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि कोंच कोतवाली पुलिस ने कस्बा कोंच आराजी मोहल्ला निवासी इरफान कुरैशी को पकड़ा था। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोप था कि वह समाज विरोधी क्रियाकलाप व आमजनमानस को डरा धमकाकर उनसे आर्थिक लाभ लेता है। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 20 दिसंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई। (संवाद)
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि कोंच कोतवाली पुलिस ने कस्बा कोंच आराजी मोहल्ला निवासी इरफान कुरैशी को पकड़ा था। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोप था कि वह समाज विरोधी क्रियाकलाप व आमजनमानस को डरा धमकाकर उनसे आर्थिक लाभ लेता है। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 20 दिसंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई। (संवाद)
विज्ञापन