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Jalaun News: डकैती की साजिश में दो साल आठ माह की सजा
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लोगो = अदालत से ::
= विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। डकैती की तैयारी और साजिश रचने के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने दोषी को दो साल आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड के तत्कालीन चौकी प्रभारी विजय कुमार पांडेय ने वर्ष 2023 में डकैती की तैयारी के मामले में शांतिनगर निवासी बंटे को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। यहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने दोषी बंटे को दो साल आठ माह के कारावास और 5500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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= विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। डकैती की तैयारी और साजिश रचने के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने दोषी को दो साल आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड के तत्कालीन चौकी प्रभारी विजय कुमार पांडेय ने वर्ष 2023 में डकैती की तैयारी के मामले में शांतिनगर निवासी बंटे को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। यहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
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विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने दोषी बंटे को दो साल आठ माह के कारावास और 5500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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