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महिला को धक्का देकर जान लेने पर दस साल की कैद और दस हजार अर्थदंड की सजा

Tue, 18 Feb 2020 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Feb 2020 11:51 PM IST
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Ten years imprisoned for pushing a woman to death
उरई (जालौन)। घर के बाहर बनी सीढ़ी टूटने के विवाद में महिला को धक्का मारकर गिराने और फिर उसकी मौत होने के मामले में अपर जिला जज ने दस साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का वर्ष 2018 का है।
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मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने बताया कि मोहल्ला राजेंद्रनगर निवासी निर्मल कुमार पुत्र लालाराम ने उरई कोतवाली में 25 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जून की सुबह मोहल्ले का ही एक व्यक्ति अपने प्लाट पर जेसीबी ले जा रहा था। जेसीबी से मुकेश कुमार पुत्र सेवाराम श्रीवास के मकान के बाहर बनी सीढ़ी का प्लास्टर टूट गया था। मुकेश कुमार ने शक के आधार पर निर्मल के साथ गालीगलौज शुरू कर दी।
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बचाने आई निर्मल की मां मूर्ति देवी को धक्का मार दिया। जिससे वह रास्ते में बने खड़ंजे में गिरकर गंभीर रुप से घायल हो गईं। तभी लोगों को आता देखकर मुकेश गालीगलौज करता हुआ भाग गया। गंभीर हालत में मूर्ति देवी को अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। निर्मल ने 25 जून 18 को मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने निर्मल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस समय निर्मल जमानत पर चल रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि अपर जिला जज प्रथम अमित पाल सिंह ने मंगलवार को मुकेश पर दोष साबित होने पर दस साल की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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