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Jalaun News: तेल का टैंकर लूट के मामले में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा
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उरई। दो बदमाशों द्वारा चालक को बेहोश कर तेल से भरा टैंकर लूट ले जाने के सात साल पुराने मामले में बुधवार को डकैती कोर्ट में फैसला सुनाया गया।
साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया। उन्हें सात-सात साल की कैद एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों आरोपित अलग-अलग जेलों में बंद हैं।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 14 जनवरी वर्ष 2016 को राजस्थान से एक टैंकर सरसों का तेल लादकर आसाम के जलपाईगुड़ी जा रहा था। टैंकर चालक लाल बहादुर प्रजापति निवासी चंदौली ने कुछ देर के लिए इटावा में टैंकर रोककर एक ढाबे पर खाना खाया। इसके बाद वह टैंकर लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही टैंकर लेकर वह भोगनीपुर के पास पहुंचा। दो बदमाशों ने गाड़ी आगे लगाकर टैंकर रोक लिया। चालक को बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिला दिया, इसके बाद टैंकर अपने कब्जे में ले लिया।
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एट थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे बेहोशी की हालत में बदमाशों ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया। सुबह बेहोश पड़े चालक को ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। बाद में उसे अस्पताल भेजा गया।
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होश में आने के बाद उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। विवेचना कर पुलिस ने इस मामले में जावेद निवासी कस्बा बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात एवं धीरज साहू निवासी नई बस्ती झांसी को गिरफ्तार किया।
साथ ही आरोपियों के पास से टैंकर बरामद किया। मजबूत साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सात साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने दोनों अपराधियों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 -25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। रवि साहू वर्तमान में झांसी एवं जावेद इटावा जेल में बंद हैं। जबकि दो अभियुक्त जमानत पर बाहर चल रहे हैं। जिनका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।