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Jalaun News: किसान को लूटने में सात साल की सजा
Sun, 24 Nov 2024 03:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sun, 24 Nov 2024 03:05 AM IST
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उरई। सात साल पहले किसान से रुपये लूटने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सात साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कदौरा थाना क्षेत्र के कानाखेड़ा निवासी कुंती देवी ने कालपी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी कि 24 अप्रैल 2017 को वह अपने पति कांशीराम व गांव के ही भारत के साथ पैसा निकालने कालपी की एक बैंक में गई थी। बैंक से एक लाख रुपये निकालने के बाद रुपये से भरा बैग कंधे पर टांग लिया था और पैदल जा रहे थे। तभी आलमपुर बाईपास के पास वन विभाग के सामने पीछे से बाइक सवार दो लोग आए। पीछे बैठे व्यक्ति ने झपट्टा मारकर उसके पति का बैग लूट लिया और उरई की तरफ भाग गए।
पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में औरैया जनपद के खरका मड़ैया निवासी योगेश कुमार दोहरे का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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उसके खिलाफ डकैती कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सात साल चले ट्रायल के बाद शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज डॉ अवनीश कुमार ने योगेश कुमार दोहरे को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।ा
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कदौरा थाना क्षेत्र के कानाखेड़ा निवासी कुंती देवी ने कालपी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी कि 24 अप्रैल 2017 को वह अपने पति कांशीराम व गांव के ही भारत के साथ पैसा निकालने कालपी की एक बैंक में गई थी। बैंक से एक लाख रुपये निकालने के बाद रुपये से भरा बैग कंधे पर टांग लिया था और पैदल जा रहे थे। तभी आलमपुर बाईपास के पास वन विभाग के सामने पीछे से बाइक सवार दो लोग आए। पीछे बैठे व्यक्ति ने झपट्टा मारकर उसके पति का बैग लूट लिया और उरई की तरफ भाग गए।
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पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में औरैया जनपद के खरका मड़ैया निवासी योगेश कुमार दोहरे का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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उसके खिलाफ डकैती कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सात साल चले ट्रायल के बाद शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज डॉ अवनीश कुमार ने योगेश कुमार दोहरे को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।ा