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Jalaun News: गैंगस्टर के आरोपी भाइयों की 87 लाख की संपत्ति कुर्क
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उरई/मुहम्मदाबाद। गैंगस्टर के आरोपी सगे भाइयों की करीब एक करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने शुक्रवार को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई डकोर कोतवाली पुलिस ने की है। दोनों की उनके गांव में स्थित संपत्ति को कुर्क किया गया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि सरकौसी गांव निवासी दीपू नागर और सर्वेश नागर के खिलाफ विरुद्ध थाना कोतवाली उरई में 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दोनों ने अवैध एवं आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की थी।
न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना डकोर के प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौहान ने शुक्रवार को इस संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया है।
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कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम सरसौकी स्थित गाटा के तीन अलग-अलग आवासीय भूखंड शामिल हैं। इनकी कुल क्षेत्रफल 117.05 वर्गमीटर है। इसमें दीपू नागर के नाम दो भूखंड हैं। इसमें एक की कीमत 35,41,000 और दूसरे की कीमत 19,53,000 रुपये है। वहीं सर्वेश नागर के नाम एक भूखंड जिसकी कीमत 32,19,000 रुपये आंकी गई। इस प्रकार तीनों प्लॉट की कुल कीमत 87,13,000 रुपये है।
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार उरई विजय कुमार, प्रभारी निरीक्षक डकोर शशिकांत चौहान, उरई कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार राय आदि मौजूद रहे। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई इस संपत्ति को लेकर अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती से कार्यवाही की जाएगी, जिससे अपराधियों की अवैध कमाई पर लगाम लगाई जा सके।
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पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि सरकौसी गांव निवासी दीपू नागर और सर्वेश नागर के खिलाफ विरुद्ध थाना कोतवाली उरई में 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दोनों ने अवैध एवं आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की थी।
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न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना डकोर के प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौहान ने शुक्रवार को इस संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया है।
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कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम सरसौकी स्थित गाटा के तीन अलग-अलग आवासीय भूखंड शामिल हैं। इनकी कुल क्षेत्रफल 117.05 वर्गमीटर है। इसमें दीपू नागर के नाम दो भूखंड हैं। इसमें एक की कीमत 35,41,000 और दूसरे की कीमत 19,53,000 रुपये है। वहीं सर्वेश नागर के नाम एक भूखंड जिसकी कीमत 32,19,000 रुपये आंकी गई। इस प्रकार तीनों प्लॉट की कुल कीमत 87,13,000 रुपये है।
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार उरई विजय कुमार, प्रभारी निरीक्षक डकोर शशिकांत चौहान, उरई कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार राय आदि मौजूद रहे। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई इस संपत्ति को लेकर अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती से कार्यवाही की जाएगी, जिससे अपराधियों की अवैध कमाई पर लगाम लगाई जा सके।