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जालौन: प्रधान ने दिया तलाक, पत्नी की राशन की दुकान बहाल
Tue, 21 Feb 2023 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 21 Feb 2023 12:08 AM IST
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महेवा। प्रधान पति ने कोटेदार पत्नी को तलाक दे दिया तो पत्नी की राशन की दुकान फिर से बहाल कर दी गई। यह मामला महेवा विकासखंड के ग्राम पंचायत उरकरा कला का है। उरकरा कला निवासी राशन की दुकान संचालिका उषा देवी के पति शिवदास श्रीवास गांव के प्रधान हैं। इसी शिकायत पर कुछ दिन पहले उनकी दुकान निलंबित हो गई।
महेबा ब्लाक के उरकरा कला निवासी ऊषा देवी वर्ष 2015 से राशन की दुकान संचालित कर रहीं हैं। ऊषा देवी के पति शिवदास श्रीवास ने वर्ष 2020 में प्रधानी का चुनाव लड़ा और वह जीत गए। इसके बाद कुछ लोगों ने राशन की दुकान निलंबित करवाने के लिए शिकायत करना शुरू कर दिया। शिकायत होने पर आपूर्ति विभाग ने इस पर जांच-पड़ताल की और शिकायत सही पाई गई। इसके बाद इनकी दुकान निलंबित कर दी और दो हजार रुपये दंड भी लगाया गया।
दुकान को निलंबित करने के बाद दुकान को पड़ोस के गांव के गांव दहेलखंड से अटैच कर दिया था। बाद में प्रधान शिवदास श्रीवास और ऊषा देवी के बीच में तलाक हो गया। तलाक के दस्तावेज जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष जब ऊषा देवी ने पेश किए तो उनकी दुकान को पुन: संचालन करने की अनुमति जिला पूर्ति अधिकारी ने दे दी है।
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इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी ने बताया कि तलाक के दस्तावेज उनके समक्ष पेश किए गए थे, उसी के आधार पर राशन की दुकान बहाल की गई है। इस मामले में प्रधान शिवदास श्रीवास ने बताया कि उनका तलाक का मुकदमा पिछले डेढ़ साल से चल रहा था, उसका अभी निर्णय आया है।
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महेबा ब्लाक के उरकरा कला निवासी ऊषा देवी वर्ष 2015 से राशन की दुकान संचालित कर रहीं हैं। ऊषा देवी के पति शिवदास श्रीवास ने वर्ष 2020 में प्रधानी का चुनाव लड़ा और वह जीत गए। इसके बाद कुछ लोगों ने राशन की दुकान निलंबित करवाने के लिए शिकायत करना शुरू कर दिया। शिकायत होने पर आपूर्ति विभाग ने इस पर जांच-पड़ताल की और शिकायत सही पाई गई। इसके बाद इनकी दुकान निलंबित कर दी और दो हजार रुपये दंड भी लगाया गया।
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दुकान को निलंबित करने के बाद दुकान को पड़ोस के गांव के गांव दहेलखंड से अटैच कर दिया था। बाद में प्रधान शिवदास श्रीवास और ऊषा देवी के बीच में तलाक हो गया। तलाक के दस्तावेज जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष जब ऊषा देवी ने पेश किए तो उनकी दुकान को पुन: संचालन करने की अनुमति जिला पूर्ति अधिकारी ने दे दी है।
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इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी ने बताया कि तलाक के दस्तावेज उनके समक्ष पेश किए गए थे, उसी के आधार पर राशन की दुकान बहाल की गई है। इस मामले में प्रधान शिवदास श्रीवास ने बताया कि उनका तलाक का मुकदमा पिछले डेढ़ साल से चल रहा था, उसका अभी निर्णय आया है।