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Jalaun News: छात्रा से छेड़खानी करने वाले को तीन साल की सजा

Wed, 09 Jul 2025 12:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 12:42 AM IST
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Man sentenced to three years' imprisonment for molesting a student
उरई। डेढ़ साल पहले स्कूल से घर जा रही छात्रा से रास्ते में छेड़खानी करने वाले युवक को मंगलवार को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था आठ फरवरी 2024 को उसकी बेटी गांव से कुछ दूर स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी। गांव के ही शाहिद उर्फ लालू ने उसकी बेटी की साइकिल रोककर उसके साथ छेड़खानी कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज शाहिद को गांव से ही पकड़कर जेल भेज दिया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एक साल चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने शाहिद उर्फ लालू को छात्रा से छेड़खानी में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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