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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Life imprisonment for youth convicted of rape

Jalaun News: दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास

Tue, 22 Aug 2023 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Aug 2023 12:15 AM IST
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Life imprisonment for youth convicted of rape
उरई (जालौन)। किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद आजाद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 24 मई 2016 को किशोरी (15) घर से कोंच कंप्यूटर कोचिंग सेंटर जा रही थीं। तभी रास्ते में झांसी जनपद के मोठ कस्बा के मोहल्ला आजाद नगर मेडिकल निवासी आदर्श उर्फ बॉबी किशोरी का अपहरण कर झांसी ले गया। जहां उसके साथ एक मकान में दुष्कर्म किया।
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पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण सहित दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 11 जून 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उपनिरीक्षक जयवीर सिंह ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में नौ सितंबर 2016 को चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसका ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रहा था। सात साल चले ट्रायल के बाद सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने आदर्श उर्फ बॉबी को दोषी माना और सजा सुनाई।
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