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Jalaun News: गोली मारकर हत्या के मामले में दो को उम्रकैद
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उरई। सालों पहले गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो दोषियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वर्ष 2009 में 27 जुलाई को उरई की टीचर्स कालोनी में किराये के मकान में रहने वाला हृदेश कुमार दुबे सब्जी लेने के लिए जा रहा था। इस दौरान राठ रोड पर गुरुद्वारे के सामने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाई अशोक कुमार दुबे ने झांसी के गुरसराय परसुआ गांव निवासी कुलदीप, प्रदीप कुमार, दीपू, अमरदीप के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। 13 साल चले ट्रायल के बाद मंगलवार को विशेष जज ईसी एक्ट की कोर्ट में इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह गुर्जर ने बताया कि न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने अमरदीप व प्रदीप को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया है। गिरफ्तारी के बाद से ही अमरदीप और प्रदीप कुमार जेल में बंद हैं। न्यायाधीश ने जेल में बिताई गई अविधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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वर्ष 2009 में 27 जुलाई को उरई की टीचर्स कालोनी में किराये के मकान में रहने वाला हृदेश कुमार दुबे सब्जी लेने के लिए जा रहा था। इस दौरान राठ रोड पर गुरुद्वारे के सामने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाई अशोक कुमार दुबे ने झांसी के गुरसराय परसुआ गांव निवासी कुलदीप, प्रदीप कुमार, दीपू, अमरदीप के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। 13 साल चले ट्रायल के बाद मंगलवार को विशेष जज ईसी एक्ट की कोर्ट में इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह गुर्जर ने बताया कि न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने अमरदीप व प्रदीप को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया है। गिरफ्तारी के बाद से ही अमरदीप और प्रदीप कुमार जेल में बंद हैं। न्यायाधीश ने जेल में बिताई गई अविधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
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