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Jalaun News: हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
Sat, 18 Mar 2023 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 18 Mar 2023 12:00 AM IST
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उरई। गांव के ही एक व्यक्ति की 12 वर्ष पहले गोली मारकर हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने दो लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह गुर्जर ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के करमेर गांव में 5 अक्तूबर 2012 को महेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महेश के भाई मनोज ने गांव के ही फूलसिंह व रामपाल के खिलाफ थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर तमंचा बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया था। इसके बाद विवेचना कर रहे दरोगा साजिद सिद्दीकी ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। करीब 12 साल मुकदमे का ट्रायल चला। शुक्रवार को ईसी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मनोज कुमार गुप्ता ने फूलसिंह एवं रामपाल को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह गुर्जर ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के करमेर गांव में 5 अक्तूबर 2012 को महेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महेश के भाई मनोज ने गांव के ही फूलसिंह व रामपाल के खिलाफ थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर तमंचा बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया था। इसके बाद विवेचना कर रहे दरोगा साजिद सिद्दीकी ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। करीब 12 साल मुकदमे का ट्रायल चला। शुक्रवार को ईसी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मनोज कुमार गुप्ता ने फूलसिंह एवं रामपाल को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
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