फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Life imprisonment for the guilty of raping an innocent

Jalaun News: मासूम से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 10 Aug 2023 01:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Thu, 10 Aug 2023 01:18 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the guilty of raping an innocent
उरई। मासूम से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला चार साल पुराना है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि एट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह फरवरी 2019 की शाम करीब पांच बजे उसकी सात वर्षीय बेटी को रोहित ढीमर निवासी नंदनपुरा थाना सीपरी बाजार झांसी जो मोहल्ले के निवासी अपने फूफा मुन्ना ढीमर के यहां आया था, खेतों की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

बेटी ने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 8 फरवरी 2019 को रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से रोहित जेल में ही बंद है। इस मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष एट उमेश चंद्र त्रिपाठी ने की थी। पुलिस ने 28 मार्च 2019 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले का ट्रायल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रहा था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद बुधवार को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed