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न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनूठी पहल, पौध बॉन्ड भरने के बाद ही मिलेगी जमानत
Sat, 08 Jun 2019 06:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, कालपी (जालौन)
अमर उजाला ब्यूरो, कालपी (जालौन)
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 08 Jun 2019 06:31 AM IST
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पर्यावरण संरक्षण के लिए कालपी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक प्रक्रिया में एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत अब किसी भी जमानतगीर को अपने जमानती बॉन्ड के साथ-साथ दो पौधे लगाने का भी बॉन्ड अनिवार्य रूप से भरना होगा। ऐसा न करने वाले जमानतगीर की जमानत रद्द कर दी जाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट के इस कदम की अधिवक्ता संघ सहित सभी ने सराहना की है।
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बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो गया है। इस कारण अत्यधिक गर्मी, पानी का संकट गहराने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन को लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पौध लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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इसी प्रयास में एक कदम और बढ़ाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट दानवीर सिंह यादव ने सराहनीय पहल की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बृहस्पतिवार को नया निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया कि उनकी कोर्ट में अभियुक्तगणों की जमानत के लिए भरे जाने वाले राशि बॉन्ड के साथ जमानतगीर को एक शपथपत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा, जिसमें वह अपने क्षेत्र में दो पौधे लगाएगा। इतना ही नहीं, वह उन पौधों की देखरेख की भी जिम्मेदारी उठाएगा।
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गांव व शहर में चयनित जगह पर लगा सकेंगे पौधे
बॉन्ड में किसी भी जमानतगीर को यह छूट दी गई है कि वह अपनी मनचाही जगह पर पौध लगाने का बॉन्ड भरे। अगर जगह न हो तो वह ग्राम सभा की जमीन व नगर पंचायत की जमीन पर पौध लगा सकता है। पौध लगाने का शपथपत्र भरने के बाद प्रशासन स्तर पर इसकी जांच भी कराई जाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि जमानतगीर सिर्फ शपथपत्र भरकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मान लें, इसके लिए लगाए गए पौधों का थाना पुलिस, ग्राम प्रधान व सचिव से सत्यापन भी कराया जाएगा।
बॉन्ड पूरा न करने वालों की होगी जमानत रद्द
पौध बॉन्ड भरकर जमानत लेने वाले जमानतगीर की बॉन्ड की शर्त पूरी न करने पर जमानत भी रद्द होगी। साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।