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हत्या के मामले में आजीवन कारावास, दस हजार अर्थदंड भी लगाया

Thu, 24 Feb 2022 11:35 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 11:35 PM IST
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in murder case life improsment given
उरई। कुल्फी बेचकर घर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट शिवकुमार ने दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 11 साल पूर्व हुई घटना में दोष सिद्ध न होने अदालत ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुर्जर ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नया पटेलनगर निवासी मुन्नी देवी पत्नी इस्लाम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा इसरार एक व्यक्ति के यहां ठेलिया पर कुल्फी बेचता था। रोजाना कुल्फी बेचकर परिवार का खर्च चलाता था। 17 जून 2011 को बेटा कुल्फी बेचकर घर लौट रहा था तभी उसकी हत्या कर दी गई थी।
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खोजबीन के दौरान उसका शव जेल के पीछे रास्ते में पड़ा मिला। बेटे की गोली मारकर हत्या की गई थी। पीड़िता ने घटना में फिरोज मंसूरी निवासी जेल के पीछे पटेलनगर व उसके एक साथी पर बेटी की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि लेनदेन के विवाद में बेटे की हत्या की गई थी।
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गुरुवार को बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद विशेष जज ईसी एक्ट शिवकुमार ने फिरोज मंसूरी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी की चल-अचल संपत्ति से वसूली का आदेश दिया। मामले में अदालत ने एक अन्य आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
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