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Jalaun News: दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
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Husband sentenced to ten years in dowry death case
उरई। दहेज हत्या के मामले में बुधवार को विशेष न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश भारतेंद्र सिंह ने राजेंद्र प्रसाद उर्फ लल्ला को दस वर्ष के कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के कुपरा गांव निवासी बाबूराम ने 29 सितंबर 2023 को आटा थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि बेटी राखी देवी की शादी भदरेखी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद उर्फ लल्ला के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद पति दहेज की मांग को लेकर राखी को प्रताड़ित करता था। मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दहेज हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। क्षेत्राधिकारी कालपी ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 30 जनवरी 2024 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले से जुड़े साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजेंद्र प्रसाद उर्फ लल्ला को दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी पति को दस वर्ष के कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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