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Jalaun News: दहेज हत्या में पति को 10 और ससुर को सात साल की कैद
Wed, 18 Oct 2023 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 18 Oct 2023 12:03 AM IST
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उरई। दहेज हत्या में दोष साबित होने पर न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने सजा सुनाई। पति को 10 साल की कैद और ससुर को सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामला मामला 2019 का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि जिला हमीरपुर थाना बिवांर निवासी साधुराम ने चार दिसंबर 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पुत्री नीमल की शादी कदौरा थाना क्षेत्र के नाका गांव निवासी संजय के साथ की थी। आरोप था की शादी के बाद से ही पति संजय, ससुर रामप्रकाश दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर एक दिसंबर 2018 को बेटी नीलम को जलाकर मार दिया।
पुलिस ने पिता की तहरीर पर पिता पुत्र को पकड़कर जेल भेज दिया था। इस मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन सीओ सुबोध कुमार गौतम ने की थी। पिता पुत्र के खिलाफ न्यायालय में सात जुलाई 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले का ट्रायल स्पेशल न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत में चार साल से चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और जिरह सुनने के बाद अदालत ने पिता पुत्र को दोषी पाया। पति संजय को दस साल की कैद और ससुर को सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि जिला हमीरपुर थाना बिवांर निवासी साधुराम ने चार दिसंबर 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पुत्री नीमल की शादी कदौरा थाना क्षेत्र के नाका गांव निवासी संजय के साथ की थी। आरोप था की शादी के बाद से ही पति संजय, ससुर रामप्रकाश दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर एक दिसंबर 2018 को बेटी नीलम को जलाकर मार दिया।
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पुलिस ने पिता की तहरीर पर पिता पुत्र को पकड़कर जेल भेज दिया था। इस मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन सीओ सुबोध कुमार गौतम ने की थी। पिता पुत्र के खिलाफ न्यायालय में सात जुलाई 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले का ट्रायल स्पेशल न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत में चार साल से चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और जिरह सुनने के बाद अदालत ने पिता पुत्र को दोषी पाया। पति संजय को दस साल की कैद और ससुर को सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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