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Jalaun News: गुड टच-बैड टच समझाया
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फोटो-21-कार्यक्रम में मौजूद न्यायिक अधिकारी और विद्यालय के प्रबंधतंत्र। स्रोत-सूचना विभाग
- फोटो : मृतक वीरभान का फाइल फोटो। स्त्रोत: परिजन
फोटो-21-कार्यक्रम में मौजूद न्यायिक अधिकारी और विद्यालय के प्रबंधतंत्र। स्रोत-सूचना विभाग
= बिना डर और झिझक के माता-पिता, शिक्षक या चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करें
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। बच्चों और किशोरों को उनके कानूनी अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को बृज कुंवर देवी एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अहिंसा दिवस के अवसर पर 25 सितंबर से दो अक्तूबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012, बाल सुरक्षा और विभिन्न विधिक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज सीनियर डिवीजन शांभवी ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया। साथ ही गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की सीख दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बच्चों को असहज या संदिग्ध लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में बिना डर और झिझक के माता-पिता, शिक्षक या चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए।
सिविल जज प्रत्यूष प्रकाश ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न या बाल पोर्नोग्राफी जैसे अपराध होने पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को कानूनी सहायता हासिल करने के तरीकों की भी जानकारी दी। विद्यालय के डायरेक्टर अजय इटौरिया ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय में गठित पॉक्सो कमेटी की जानकारी दी। प्रधानाचार्या सीमा श्रीखंडे ने आभार जताया और संचालन देवेश पाठक ने किया। कार्यक्रम में डीईओ दीपक नारायण, नीरज त्रिपाठी, सुनंदा यादव, दीक्षा, वंदना, ममता तोमर, प्रगति, अंकिता, गोविंद सिंह, डॉ. अनुज भदौरिया आदि रहे।
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= बिना डर और झिझक के माता-पिता, शिक्षक या चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करें
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। बच्चों और किशोरों को उनके कानूनी अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को बृज कुंवर देवी एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अहिंसा दिवस के अवसर पर 25 सितंबर से दो अक्तूबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012, बाल सुरक्षा और विभिन्न विधिक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज सीनियर डिवीजन शांभवी ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया। साथ ही गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की सीख दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बच्चों को असहज या संदिग्ध लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में बिना डर और झिझक के माता-पिता, शिक्षक या चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए।
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सिविल जज प्रत्यूष प्रकाश ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न या बाल पोर्नोग्राफी जैसे अपराध होने पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को कानूनी सहायता हासिल करने के तरीकों की भी जानकारी दी। विद्यालय के डायरेक्टर अजय इटौरिया ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय में गठित पॉक्सो कमेटी की जानकारी दी। प्रधानाचार्या सीमा श्रीखंडे ने आभार जताया और संचालन देवेश पाठक ने किया। कार्यक्रम में डीईओ दीपक नारायण, नीरज त्रिपाठी, सुनंदा यादव, दीक्षा, वंदना, ममता तोमर, प्रगति, अंकिता, गोविंद सिंह, डॉ. अनुज भदौरिया आदि रहे।
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