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Jalaun News: गैंगस्टर में दोषी को दो साल की सजा
Tue, 11 Mar 2025 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 11 Mar 2025 12:18 AM IST
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उरई। गैंगस्टर के मामले में न्यायाधीश ने दोषी को दो साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शहर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी लल्लूराम ने 30 मई 2011 को शहर के मोहल्ला रामनगर निवासी कल्लू अहिरवार के खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप व लोगों में दहशत फैलाने के बाद आर्थिक लाभ उठाने के मामले में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक सूबेदार सिंह ने पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने कल्लू अहिरवार को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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शहर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी लल्लूराम ने 30 मई 2011 को शहर के मोहल्ला रामनगर निवासी कल्लू अहिरवार के खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप व लोगों में दहशत फैलाने के बाद आर्थिक लाभ उठाने के मामले में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक सूबेदार सिंह ने पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने कल्लू अहिरवार को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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