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Jalaun News: पुलिस पर हमले में दोषी दो को चार चार साल की कैद

Sat, 16 Mar 2024 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sat, 16 Mar 2024 12:21 AM IST
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Four years imprisonment to two accused in attack on police
उरई। पुलिस पार्टी पर 11 साल पहले तमंचे से फायरिंग करने के दो दोषियों को एडीजे स्पेशल प्रमोद कुमार गुप्ता ने चार चार साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 19 मार्च 2013 को उरई कोतवाली के एसआई कैलाशनाथ नागर, पुलिस बल के साथ रात करीब साढ़े बारह बजे कोतवाली क्षेत्र के कोंच रोड स्थित खत्री बगीचा तिराहे के पास ड्यूटी कर रहे थे, तभी जालौन बाईपास रोड से दो लोग आते दिखाई दिए। जब पुलिस टीम ने उन्हें रोकने पर प्रयास किया तो वह भागने लगे थे। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया तो दोनों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।
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पूछताछ में अपना नाम बउआ पठान उर्फ शरीफ निवासी कटरा शमशेर खा कोतवाली इटावा बताया। उसके पास से पुलिस ने पिस्टल व चार कारतूस बरामद किए। वही आरोपी रामसिंह निवासी पराग डेयरी के पास थाना बकेवर जिला इटावा के पास से तमंचा व चार कारतूस बरामद किए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज दोनों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 13 साल चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों बयानों व साक्ष्यों के आधार पर वऊआ पठान उर्फ शरीफ व रामसिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
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