{"_id":"6081b7208ebc3ea80a0b2f35","slug":"follow-the-guideline-no-permission-needed-orai-news-knp62487710","type":"story","status":"publish","title_hn":"गाइडलाइन का करें पालन, किसी अनुमति की जरूरत नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गाइडलाइन का करें पालन, किसी अनुमति की जरूरत नहीं
विज्ञापन
उरई। शादी की परमीशन के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि शादी के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है सिर्फ लोग शासन की गाइडलाइन का पालन करे। बेवजह कार्यालयों में भीड़ न लगाएं।
विवाह समारोह में बंद हॉल में 50 व खुले मैदान में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। जिला प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइन के तहत लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के भी निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इसके बावजूद लोग असमंजस में हैं। इसलिए शादी के आयोजन के लिए अनुमति के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि घर में समारोह है तो केवल सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है। चेतावनी भी दी कि कोविड गाइललाइन के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर जारी
जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन सजग है। पहले जहां 19 क्वारंटीन सेंटरों का अधिग्रहण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा चुका है वहीं देर शाम कोविड मरीजों की जानकारी व बाहर से आए लोगों की सूचना के लिए कंट्रोल रूम का गठन कर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए।
विज्ञापन
ये हैं नंबर
05162-252516
05162-252313
05162-257090
05162-250039
05162-253357
आज से रहेगा कर्फ्यू
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना को लेकर शासन के जारी निर्देश के अनुसार शुक्रवार रात आठ बजे से दो दिन का कर्फ्यू लगाया है, जो सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कर्फ्यू को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे।
भ्रामक सूचनाओं पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सोशल मीडिया पर कोविड महामारी के संबंध में गलत अफवाह फैलाने पर चेतावनी दी है। बताया कि शमशान घाट पर शव दाह संस्कार के लिए जगह नहीं शीर्षक से खबर चलाई जा रही है, जो पूर्णता गलत है। उन्होंने सभी लोगों से ऐसी अफवाहों से बचने की अपील की है। कहा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विवाह समारोह में बंद हॉल में 50 व खुले मैदान में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। जिला प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइन के तहत लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के भी निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इसके बावजूद लोग असमंजस में हैं। इसलिए शादी के आयोजन के लिए अनुमति के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि घर में समारोह है तो केवल सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है। चेतावनी भी दी कि कोविड गाइललाइन के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
हेल्पलाइन नंबर जारी
जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन सजग है। पहले जहां 19 क्वारंटीन सेंटरों का अधिग्रहण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा चुका है वहीं देर शाम कोविड मरीजों की जानकारी व बाहर से आए लोगों की सूचना के लिए कंट्रोल रूम का गठन कर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए।
विज्ञापन
ये हैं नंबर
05162-252516
05162-252313
05162-257090
05162-250039
05162-253357
आज से रहेगा कर्फ्यू
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना को लेकर शासन के जारी निर्देश के अनुसार शुक्रवार रात आठ बजे से दो दिन का कर्फ्यू लगाया है, जो सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कर्फ्यू को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे।
भ्रामक सूचनाओं पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सोशल मीडिया पर कोविड महामारी के संबंध में गलत अफवाह फैलाने पर चेतावनी दी है। बताया कि शमशान घाट पर शव दाह संस्कार के लिए जगह नहीं शीर्षक से खबर चलाई जा रही है, जो पूर्णता गलत है। उन्होंने सभी लोगों से ऐसी अफवाहों से बचने की अपील की है। कहा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।