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गैंगस्टर एक्ट में पांच साल की कैद
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उरई (जालौन)। गैंगस्टर एक्ट में दोष साबित होने पर अपर जिला जज गैंगस्टर एक्ट अनिल कुमार यादव ने दोषी को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने 2005 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि उरई कोतवाली प्रभारी हीरासिंह ने गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के आरोप में मुन्ना आड़े उर्फ मुन्ना अली निवासी तकिया दरी आजादगान कोतवाली इटावा हाल पता ग्राम सहाव कोतवाली जालौन के खिलाफ 7 अगस्त 2005 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
5 अगस्त 2006 को इस मामले में विवेचना कर रहे दरोगा दुर्गेश तिवारी ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पांडेय ने बताया कि अपर जिला जज अनिल कुमार यादव ने मुन्ना आड़े को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर बीस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि उरई कोतवाली प्रभारी हीरासिंह ने गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के आरोप में मुन्ना आड़े उर्फ मुन्ना अली निवासी तकिया दरी आजादगान कोतवाली इटावा हाल पता ग्राम सहाव कोतवाली जालौन के खिलाफ 7 अगस्त 2005 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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5 अगस्त 2006 को इस मामले में विवेचना कर रहे दरोगा दुर्गेश तिवारी ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पांडेय ने बताया कि अपर जिला जज अनिल कुमार यादव ने मुन्ना आड़े को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर बीस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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