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मिलावटखोरों पर लगाया एक लाख 30 हजार का जुर्माना

Fri, 11 Oct 2019 12:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Oct 2019 12:16 AM IST
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Fines of one lakh 30 thousand on adulterers
उरई। खाद्य विभाग की पैरवी पर गुरुवार को एडीएम कोर्ट ने मिलावट खोरों कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने मिलावट करने वाले 12 खाद्य कारोबारियों पर एक लाख तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मिलावटखोरों को जुर्माने की रकम एक माह में एडीएम कोर्ट में जमा करानी है।
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अभिहित अधिकारी डा. प्रियंका सिंह भदौरिया ने बताया कि तीन माह पहले खाद्य विभाग के अभियान में विभिन्न खाद्य कारोबारियों के मिलावट के संदेह पर नमूने लिए गए थे, जांच में फेल होने के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ अपर न्यायालय मेें मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस पर अपर जिलाधिकारी ने कालपी के सुपाड़ी व्यापारी उदय नारायन गुप्ता के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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इसके अलावा माधौगढ़ के खोया विक्रेता पर 6000 रुपये, बजरिया के खाद्य कारोबारी पर 5000, खोया व्यापारी संजीव निरंजन पर 5000, खोया व्यापारी उमा सिंह राठौर पर दस हजार, किराना व्यापारी पर दस हजार, पनीर व्यापारी पर छह हजार, दूध विक्रेता तेज सिंह पर छह हजार, दूध विक्रेता कल्लू उर्फ देवेंद्र सिंह पर दस हजार, रूप सिंह पर दस हजार, मिश्रित दूध विक्रेता पर छह हजार व पनीर विक्रेता पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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