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जालौन: किशोरी के साथ दुष्कर्म में पिता-पुत्र को कैद, 12-12 साल के कारावास के साथ 30-30 हजार रुपये अर्थदंड

Fri, 24 Sep 2021 10:11 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई (जालौन)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई (जालौन) Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 24 Sep 2021 10:11 PM IST
सार

इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश विजय बहादुर ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पिता-पुत्र को मामले का दोषी पाया। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी पिता-पुत्र को 12-12 साल की कैद और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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father and son accused of misdeed a teenager sentenced to 12 years of imprisonment and a fine of rs 30 thousand by the court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

किशोरी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म के आरोपी पिता-पुत्र को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर अदालत ने 12-12 साल की कैद तथा 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला सात साल पुराना है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 मई 2014 की रात एक किशोरी अपने घर की छत पर सो रही थी। तभी उसे पड़ोस में रहने कृष्ण कुमार ने पिता लल्लन सिंह के साथ तमंचे के बल पर किशोरी को छत से उठा ले गए थे। इसके बाद किशोरी से दुष्कर्म किया था। इस मामले को लेकर किशोरी के पिता ने आरोपी लल्लन सिंह और उसके लड़के कृष्ण कुमार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 
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इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश विजय बहादुर ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पिता-पुत्र को मामले का दोषी पाया। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी पिता-पुत्र को 12-12 साल की कैद और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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