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खेतों में जलने न पाए पराली, लेखपाल कराए मुनादी
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जालौन। सभी लेखपाल अपने-अपने क्षेत्र में खेतों में जलाई जा रही पराली पर विशेष नजर रखें। पराली जलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना लगाएं एवं दूसरी बार पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज कराएं। इसके संबंध में अपने अपने क्षेत्र में मुनादी भी करा दें। इस कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जिन किसानों के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में बैनामा नहीं हुए हैं उनके शीघ्र बैनामा करा लें। यह निर्देश एसडीएम ने तहसील सभागर में लेखपालों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए।
एसडीएम सुनील कुमार सिंह ने तहसील सभागर में लेखपालों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण की समस्या से सभी लोग परेशान हैं। हर हाल में प्रदूषण के स्तर को कम किया जाना है। प्रदूषण के लिए सबसे अधिक खतरनाक पराली जलाना है। अपने अपने क्षेत्र में खेतों में पराली जलाने वालों पर नजर रखें। लेागों से सूचनाएं लेते रहें। यदि कोई पहली बार पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो दो एकड़ पर 2500 रुपये, 5 एकड़ पर 5 हजार रुपये व 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाए। इसके बाद भी किसान नहीं मानता है और दूसरी बार पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराएं।
तहसीलदार बलराम गुप्ता ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए तहसील क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। शेष जिन किसानों ने अधिग्रहण नहीं किया है। उनकी भूमि का भी शीघ्र अधिग्रहण कराएं। यदि कोई परेशानी आती है तो उन्हें सूचना दें। उन्होंने कहा कि किसानों को बताएं कि अभी अधिग्रहण कर तुरंत उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है यदि प्रशासन ने अपने स्तर से अधिग्रहण किया तो उन्हें परेशानी होगी। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें। इस मौके पर लेखपाल दुर्गाप्रसाद, नाथूराम वर्मा, स्वाती राय, शिवराज निरंजन आदि मौजूद रहे।
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एसडीएम सुनील कुमार सिंह ने तहसील सभागर में लेखपालों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण की समस्या से सभी लोग परेशान हैं। हर हाल में प्रदूषण के स्तर को कम किया जाना है। प्रदूषण के लिए सबसे अधिक खतरनाक पराली जलाना है। अपने अपने क्षेत्र में खेतों में पराली जलाने वालों पर नजर रखें। लेागों से सूचनाएं लेते रहें। यदि कोई पहली बार पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो दो एकड़ पर 2500 रुपये, 5 एकड़ पर 5 हजार रुपये व 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाए। इसके बाद भी किसान नहीं मानता है और दूसरी बार पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराएं।
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तहसीलदार बलराम गुप्ता ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए तहसील क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। शेष जिन किसानों ने अधिग्रहण नहीं किया है। उनकी भूमि का भी शीघ्र अधिग्रहण कराएं। यदि कोई परेशानी आती है तो उन्हें सूचना दें। उन्होंने कहा कि किसानों को बताएं कि अभी अधिग्रहण कर तुरंत उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है यदि प्रशासन ने अपने स्तर से अधिग्रहण किया तो उन्हें परेशानी होगी। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें। इस मौके पर लेखपाल दुर्गाप्रसाद, नाथूराम वर्मा, स्वाती राय, शिवराज निरंजन आदि मौजूद रहे।
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