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अब सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देने पर भी हो जाएगा कनेक्शन ट्रांसफर
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कदौरा (जालौन)। सरकार ने बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराने वाले उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। अब कनेक्शन ट्रांसफर कराने के लिए उन्हें महीनों बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे और ना ही 10 रुपये के स्टांप पर शपथपत्र देना पड़ेगा। सिर्फ सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देने पर ही आपका कनेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा।
उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन ट्रांसफर कराने के लिए सादे कागज पर केवल कनेक्शन का विवरण देना होगा। इसके बाद 48 घंटे में कनेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के प्रबंध निदेशक का आदेश जारी होने से सूबे में बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराना आसान हो गया है। एसडीओ ऋषभ राजपूत ने बताया कि यूपीपीसीएल ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। एसडीओ ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता अपने बिजली कनेक्शन का ट्रांसफर परिजन या फिर किसी दूसरे के नाम करना चाहता है तो उन्हें 10 रुपये के शपथ पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपभोक्ता को अब सिर्फ एक सादे कागज पर अपना और जिसके नाम कनेक्शन ट्रांसफर होना है। उसका विवरण देना होगा। विवरण मिलने के दो दिनों में ही कनेक्शन के हस्तांतरण या स्वामित्व में परिवर्तन हो जाएगा।
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पहले थी यह प्रक्रिया
एसडीओ ने बताया कि पहले बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराने पर उपभोक्ताओं को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना पड़ता था। इसके बाद महीनों विभागीय जांच की जाती थी। तब कहीं जाकर बिजली कनेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं हो पाता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नही पड़ेगी।
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यह लोग कनेक्शन कराते हैं ट्रांसफर
- परिवार में कनेक्शन धारक की हो चुकी मौत
- परिवार में बंटवारा होने पर
- संपत्तियों की खरीद, बिक्री होने पर
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हर साल दो हजार आवेदन आते हैं
जिले में प्रतिवर्ष 1500 से 2000 से अधिक आवेदन बिजली कनेक्शन ट्रांसफर होने के लिए विभागीय में आते हैं। इनमें करीब 50 फीसदी आवेदन प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद के होते हैं। विभागीय जांच की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि कनेक्शन ट्रांसफर होने में कई महीने लग जाते हैं।
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उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन ट्रांसफर कराने के लिए सादे कागज पर केवल कनेक्शन का विवरण देना होगा। इसके बाद 48 घंटे में कनेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के प्रबंध निदेशक का आदेश जारी होने से सूबे में बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराना आसान हो गया है। एसडीओ ऋषभ राजपूत ने बताया कि यूपीपीसीएल ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। एसडीओ ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता अपने बिजली कनेक्शन का ट्रांसफर परिजन या फिर किसी दूसरे के नाम करना चाहता है तो उन्हें 10 रुपये के शपथ पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपभोक्ता को अब सिर्फ एक सादे कागज पर अपना और जिसके नाम कनेक्शन ट्रांसफर होना है। उसका विवरण देना होगा। विवरण मिलने के दो दिनों में ही कनेक्शन के हस्तांतरण या स्वामित्व में परिवर्तन हो जाएगा।
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पहले थी यह प्रक्रिया
एसडीओ ने बताया कि पहले बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराने पर उपभोक्ताओं को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना पड़ता था। इसके बाद महीनों विभागीय जांच की जाती थी। तब कहीं जाकर बिजली कनेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं हो पाता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नही पड़ेगी।
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यह लोग कनेक्शन कराते हैं ट्रांसफर
- परिवार में कनेक्शन धारक की हो चुकी मौत
- परिवार में बंटवारा होने पर
- संपत्तियों की खरीद, बिक्री होने पर
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हर साल दो हजार आवेदन आते हैं
जिले में प्रतिवर्ष 1500 से 2000 से अधिक आवेदन बिजली कनेक्शन ट्रांसफर होने के लिए विभागीय में आते हैं। इनमें करीब 50 फीसदी आवेदन प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद के होते हैं। विभागीय जांच की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि कनेक्शन ट्रांसफर होने में कई महीने लग जाते हैं।