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दो पालियों में खुलेगा बाजार, वाहन रहेंगे प्रतिबंधित

Wed, 06 May 2020 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2020 11:39 PM IST
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do paliyo me khulega bazar
जालौन। नगर में बाजार खोलने को लेकर तहसील सभागार में एसडीएम सुनील कुमार शुक्ला, सीओ सुबोध गौतम, तहसीलदार बलराम गुप्ता की मौजूदगी में व्यापारियों की बैठक हुई। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि गुरुवार से जालौन नगर का बाजार बाजार बंदी दिवस सोमवार को छोड़कर नियमित रूप से दो पालियों में खोला जाएगा। जिसमें पहली पाली में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अभी तक जिन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल रही थीं। उनके अलावा मिठाई की और खुलेंगी। 11 बजे यह सभी दुकान बंद हो जाएंगी। दूसरी पाली सुबह साढ़े 11 बजे शुरू होगी। जिसमें उक्त दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। यह दुकानें सुबह साढ़े 11 बजे से सायं साढ़े 4 बजे तक खुलेंगी। सीओ सुबोध गौतम ने कहा कि जो भी ग्राहक खरीद के लिए आएं उसके हाथ धुलवाकर सामग्री दें। बाजार में वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। जो भी ग्राहक खरीददारी के लिए बाजार जाए उसे पैदल ही खरीददारी करनी होगी।
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आधा घंटे के लिए बंद रहेगा बाजार
जालौन। सुबह 7 बजे 11 बजे तक किराना, सब्जी, फल, दूध, दही, पनीर, मिठाई, कीटनाशक जैसी आवश्यक सामग्री की दुकानें खुलेंगी। सुबह 11 बजे से आधा घंटे पूरा बाजार बंद रहेगा। इसके बाद गैर जरूरी वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, रेडीमेड, जनरल स्टोर, हार्डवेयर, शीतल पेय, आटो पार्ट्स की दुकानें साढ़े 11 बजे से सायं साढ़े 4 बजे तक खुलेंगी।
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सशर्त खुलेगी गल्ला मंडी
जालौन। लॉकडाउन के दौरान 43 दिन की बंदी के बाद गुरुवार से गल्ला मंडी भी खुल जाएगी। गल्ला मंडी में सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। मंडी सचिव सर्वेश शुक्ला ने बताया कि मंडी में भीड़ न हो इसके लिए प्रत्येक व्यापारी को दो कूपन दिए जाएंगे। जिसके माध्यम से वह प्रतिदिन दो किसानों से खरीद कर सकेंगे। बताया कि किसानों को मंडी में अनाज की बिक्री करने के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश करना अनिवार्य है।
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नहीं खुलेंगी पान गुटका की दुकानें
जालौन। गुटका, पान मसाला, तंबाकू व पान से कोरोना के संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए इनकी बिक्री पर रोक है। इन्हें सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण इनकी दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेगी। नगर के अंदर की सीमेंट, सरिया बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। नगर क्षेत्र से बाहर स्थित बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानें खोली जा सकती हैं।
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