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जालौन: दिव्यांगों को बताए उनके अधिकार

Fri, 04 Dec 2020 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Dec 2020 11:42 PM IST
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Disabled people should know their rights
उरई। दिव्यांगों को शासन अनेक योजनाओं का लाभ दे रही है। दिव्यांगों को नौकरियों में आरक्षण क लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए उनके पास विकलांगता प्रमाणपत्र के साथ आय प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।
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यह बात तहसील विधिक सेवा समिति कालपी के तत्वावधान में कदौरा ब्लाक के ग्राम इटौरा गुरु में आयोजित विधिक साक्षरता कार्यक्रम में सिविल जज दानवीर सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों को अपना रोजगार व्यवसाय शुरू करने के लिए दो लाख तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है।
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वह भी मात्र चार प्रतिशत वार्षिक दर पर। दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ 18 वर्ष की आयु पूरी होने पूरी होने के बाद ही मिलता है। तहसीलदार शशिवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि यदि दिव्यांग से कोई दिव्यांग शादी करता है तो शासन द्वारा बीस हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। साथ ही आवास और पेंशन भी दिव्यांगों को दी जाती है।
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अधिवक्ता रविशंकर तिवारी ने बताया कि दिव्यांगों को बस व ट्रेन में भी किराए में छूट मिलती है। पीएलवी कमलेश सैनी ने पेंशन, राशनकार्ड व अन्य योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान पीएलवी इरफान मंसूरी, अरविंद पांडे, कृष्ण कुमार प्रजापति आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राममोहन चतुर्वेदी ने किया।
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