हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
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उरई (जालौन)। नशेबाजी में युवक को चौराहे पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियाें को जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कंसल ने दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि मृतक की मां को देने का भी आदेश दिया है। शहर कोतवाली के मुहल्ला राजेंद्र नगर निवासी प्रवीण कुमार ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 31 मई 2012 को उसका भाई प्रणव कुमार अवस्थी चाय की दुकान बंद कर घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजेंद्र नगर निवासी प्रिंस अग्रवाल, सनी उर्फ सुनील कुमार व अन्नू उर्फ अनुराग तिवारी ने शराब के लिए पैसे मांगे। जब भाई ने पैसे नहीं दिए तो आरोपियाें ने उसके साथ मारपीट की। हमलावराें के मंसूबाें को भांपकर भाई प्रणव वहां से भागा और करमेर रोड तिराहे पर पहुंचा। तभी तीनाें आरोपी पल्सर बाइक पर सवार होकर आए और उसे तमंचे से गोली मार दी।
इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाई की तहरीर पर तत्कालीन कोतवाल सूबेदार सिंह ने आरोपियाें के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर साक्ष्याें का संकलन कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कंसल ने आरोपी सनी उर्फ सुनील कुमार व अन्नू उर्फ अनुराग तिवारी पर दोष सिद्ध हो जाने पर आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपये की सजा सुनाई। इस दौरान एक आरोपी अभिषेक अग्रवाल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में मौत हो गई थी। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने की।