फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Two murder convicts to life imprisonment

हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Thu, 28 Jul 2016 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
अमर उजाला ब्यूरो, उरई Updated Thu, 28 Jul 2016 11:20 PM IST
विज्ञापन
Two murder convicts to life imprisonment
कोर्ट - फोटो : demo pics

उरई (जालौन)। नशेबाजी में युवक को चौराहे पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियाें को जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कंसल ने दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि मृतक की मां को देने का भी आदेश दिया है।     शहर कोतवाली के मुहल्ला राजेंद्र नगर निवासी प्रवीण कुमार ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 31 मई 2012 को उसका भाई प्रणव कुमार अवस्थी चाय की दुकान बंद कर घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजेंद्र नगर निवासी प्रिंस अग्रवाल, सनी उर्फ सुनील कुमार व अन्नू उर्फ अनुराग तिवारी ने शराब के लिए पैसे मांगे।  जब भाई ने पैसे नहीं दिए तो आरोपियाें ने उसके साथ मारपीट की। हमलावराें के मंसूबाें को भांपकर भाई प्रणव वहां से भागा और करमेर रोड तिराहे पर पहुंचा। तभी तीनाें आरोपी पल्सर बाइक पर सवार होकर आए और उसे तमंचे से गोली मार दी। 

विज्ञापन


  इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाई की तहरीर पर तत्कालीन कोतवाल सूबेदार सिंह ने आरोपियाें के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर साक्ष्याें का संकलन कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कंसल ने आरोपी सनी उर्फ सुनील कुमार व अन्नू उर्फ अनुराग तिवारी पर दोष सिद्ध हो जाने पर आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपये की सजा सुनाई। इस दौरान एक आरोपी अभिषेक अग्रवाल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में मौत हो गई थी। शासन की ओर  से पैरवी शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed