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बालिका के साथ दुष्कर्म में दस साल की सजा
Mon, 04 Feb 2019 11:57 PM IST
gaurav gaurav
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
Published by: gaurav gaurav
Updated Mon, 04 Feb 2019 11:57 PM IST
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court Order
- फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 19 अगस्त 2015 को सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी (10) खेत पर थी, तभी बलवंत सिंह पुत्र गयाप्रसाद उसकी बेटी को पकड़कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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बेटी के चिल्लाने पर बलवंत सिंह भाग गया। बाद में पिता ने सिरसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए डाक्टरी परीक्षण कराया। सोमवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत ने बलवंत को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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