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रेप में आठ साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
Updated Fri, 05 Aug 2016 10:51 PM IST
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लाोक अदालत
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घर में अकेली महिला को पाकर दबंग ने उसके साथ तमंचे के बल पर रेप किया। साथ ही पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। दो साल पहले हुई इस घटना मेें फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय नरेंद्र कुमार ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर आठ साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त
सजा भुगतनी पड़ेगी। काेंच कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने काेंच कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 20 अगस्त 2014 की रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी घर में सो रही थी। वह काम से झांसी गया था। तभी मौका पाकर गांव पड़री काेंच निवासी दबंग रामबाबू कोरी घर में घुस आया और पत्नी के साथ रेप किया। जाते समय धमकी दी कि अगर यह
बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। दूसरे दिन जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने आपबीती बताई। इस पर वह उसे लेकर काेंच कोतवाली पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने रेप व मारपीट की धाराआें में रिपोर्ट दर्जकर महिला को चिकित्सकीय परीक्षण को भेज कर मामले में सत्यता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की
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सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय के जज नरेंद्र कुमार की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को रामबाबू पर रेप का आरोप सिद्ध हो जाने पर जज ने उसे आठ साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे छह माह के अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 457 आईपीसी में तीन साल का सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई।
शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी भगवती प्रसाद तिवारी ने की।
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सजा भुगतनी पड़ेगी। काेंच कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने काेंच कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 20 अगस्त 2014 की रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी घर में सो रही थी। वह काम से झांसी गया था। तभी मौका पाकर गांव पड़री काेंच निवासी दबंग रामबाबू कोरी घर में घुस आया और पत्नी के साथ रेप किया। जाते समय धमकी दी कि अगर यह
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बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। दूसरे दिन जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने आपबीती बताई। इस पर वह उसे लेकर काेंच कोतवाली पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने रेप व मारपीट की धाराआें में रिपोर्ट दर्जकर महिला को चिकित्सकीय परीक्षण को भेज कर मामले में सत्यता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की
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सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय के जज नरेंद्र कुमार की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को रामबाबू पर रेप का आरोप सिद्ध हो जाने पर जज ने उसे आठ साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे छह माह के अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 457 आईपीसी में तीन साल का सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई।
शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी भगवती प्रसाद तिवारी ने की।