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रेप के दोषी को सात साल कैद

Wed, 19 Apr 2017 12:00 AM IST
अमर उजाला/उरई
अमर उजाला/उरई Updated Wed, 19 Apr 2017 12:00 AM IST
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Rape convicted for seven years
कोर्ट - फोटो : Pintrest

उरई (जालौन)। खेत गई किशोरी को नशीले बिस्कु ट खिलाकर अगवा कर उसे सूरत ले जाकर कई दिनाें तक रेप करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने उसे सात साल की सजा सुनाई गई है। एडीजे द्वितीय जज श्रीनाथ सिंह ने सजा के अलावा 17 हजार रुपये जुर्माने का भी आदेश दिया है। मालूम हो कि कालपी कोतवाली के एक गांव निवासी पिता ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि बीती 6 जनवरी 2014 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री गांव के बाहर खेताें पर गई थी। वहां पर मैनूपुर गांव निवासी युवक कोमल ने बेटी को नशीले बिस्कुट खिला दिए और उसे अगवा कर सूरत ले गया। वहां पर वह कई दिनाें तक रेप करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बेटी को मुक्त कराया था। पुलिस ने आरोपी कोमल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय श्रीनाथ सिंह की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को जज ने दोनाें पक्षाें के अधिवक्ताआें की दलीलें सुनने के बाद जज ने आरोपी कोमल को सात साल के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने की।

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