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गैंगरेप के आरोपी को 20 साल की कैद

Thu, 15 Nov 2018 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन Updated Thu, 15 Nov 2018 11:25 PM IST
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Gangrape convicted for 20 years
रेप - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 9 सितंबर 2015 को चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव की एक किशोरी (16) दोपहर करीब 12 बजे खेत में घरवालों को खाना देने जा रही थी। रास्ते में तिली के खेत में गांव के ही सोनू उर्फ सत्यनारायण पुत्र विजय ने अपने दो अन्य साथियों के साथ उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। किशोरी के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी वहां से भाग निकले।

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बाद में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सोनू उर्फ सत्यनारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से आरोपी जेल में ही था। गुरुवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत ने गैंररेप के मामले में आरोपी सोनू को 20 साल की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इस मामले में दो अन्य आरोपी नाबालिग होने के कारण उनका मामला जुबैनाइल कोर्ट में चल रहा है।

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