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दुष्कर्म के प्रयास में चार साल कैद

Fri, 14 Apr 2017 12:02 AM IST
अमर उजाला जालौन
अमर उजाला जालौन Updated Fri, 14 Apr 2017 12:02 AM IST
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Four years imprisonment in attempt to misdeed
RAPE

बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी अधेड़ को चार साल की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। गुरुवार को एडीजे द्वितीय जज श्रीनाथ ने आरोपी मिथुन को सजा सुनाई है।

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नवंबर 2014 में अधेड़ मिथुन ने मोहल्ले की ही छह साल की मासूम बच्ची को टॉफी देने के बहाने जीआईसी मैदान के पास स्थित खंडहर में ले गया। वहां बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। वहां से गुजर रहे लोगों ने बच्ची के चीखने की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की।
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इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के  खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय जज श्रीनाथ की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना। उसे चार साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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