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युवक को कुल्हाड़ी से काटने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास

Tue, 29 Mar 2022 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2022 11:36 PM IST
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उरई। कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर निवासी अर्चना देवी ने 24 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनके बेटे विशाल उर्फ हैप्पी को पटेल नगर के सौरभ याज्ञिक अपने दो-तीन अज्ञात साथियों के साथ 23 दिसंबर 2017 की शाम घर से लिवा ले गए। वहां सौरभ के घर में शराब पार्टी हुई और विवाद के बाद सौरभ ने विशाल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। शव खाली प्लाट में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की थी। तबसे सौरभ जेल में ही निरुद्ध है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम सुरेश चंद्र ने सौरभ को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उरई। बिजली चोरी के मामले स्पेशल जज ईसी एक्ट शिवकुमार ने दो लोगों को दो-दो साल की कैद और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह गुर्जर ने बताया कि बिजली विभाग के प्रवर्तन दल के सदस्य सुरेश चंद्र ने बिजली चोरी कर कागज की फैक्ट्री चलाने के आरोप में काशीखेड़ा निवासी श्रीपाल व लालसिंह के खिलाफ 22 मार्च 2009 को कालपी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले का सुनवाई विशेष जज ईसी एक्ट की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को विशेष जज ने दो साल की कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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