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निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

Sat, 07 Jan 2017 10:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
अमर उजाला ब्यूरो, उरई Updated Sat, 07 Jan 2017 10:49 PM IST
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Candidates will not be able to comment on the personal lives
तीन से सात दिनों के अंदर होगा शिकायतों का निस्तारण - फोटो : प्रतिकात्मक तस्वीर
आचार संहिता लगने के साथ ही सभी राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को अपने आचरण को आदर्श स्थिति में रखना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी दल या उम्मीदवार धार्मिंक, भाषाई या सांप्रदायिक आधार पर घृणा उत्पन्न करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अन्य दलों की आलोचना करते समय भी संयम बरता जाएगा। आलोचना केवल दूसरे दलों या
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प्रत्याशियों की नीतियों, कार्यक्रम, पूर्व अभिलेख व कार्य तक सीमित रहेगी। वहीं, दूसरे प्रत्याशी के निजी जीवन से संबंधित टिप्पणी करने से बचना होगा। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कौर ने शुक्रवार को सभी राजनैतिक दलों की बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व सभी प्रत्याशियों को अपनी सार्वजनिक सभाओं को रोक
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देना हेागा। मतदान के समय कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक नहीं लेकर आएगा। इसके अलावा ॅघूस देने, धमकाने आदि की शिकायत पर संबंधित प्रत्याशी पर
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अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जोर देकर कहा कि इस बार के चुनाव में कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उसे दूसरे दल या उसके प्रत्याशी की नीतियों, कार्यक्रम और कार्यों तक ही अपनी आलोचना को सीमित रखना होगा।

बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे झंडे बैनर
जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कौर ने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी की भूमि, भवन, अहाते आदि मेें संबंधित की अनुमति के बगैर ध्वज, दंड खड़ा करने, बैनर टांगने, सूचना चिपकाने या नारे लिखने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा अन्य दलों के सभाओं और जुलूस पर भी व्यवधान डालने की कोशिश नहीं होने चाहिए।

सभाओं से पूर्व पुलिस प्रशासन से लें अनुमति
सभाओं के पूर्व दल या उम्मीदवारों को प्रस्तावित सभा, उसके समय आदि के संबंध में पुलिस को सूचना देनी होगी। ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित कर सके। इसके अलावा सभाकक्ष पर लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए भी इसकी आज्ञा लेनी होगी। इसी तरह जुलूस के लिए भी अनुमति लेनी होगी। उसका रास्ता और स्थलों के कार्यक्रम को जिला प्रशासन को देना होगा। जलूस के समय दलों को अवांछनीय तत्वों पर भी नियंत्रण रखना होगा।


नहीं कर सकेंगे पुतला दहन
आचार संहिता के नियमों के मुताबिक जुलूस के दौरान कोई भी प्रत्याशी या राजनैतिक दल अपने साथ पुतला लेकर नहीं चल सकेगा। न ही सार्वजनिक स्थलों पर पुतला दहन किया जाएगा। न ही राजनैतिक दल या प्रत्याशी ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे।
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