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Jalaun News: जीएसटी पंजीयन होने पर व्यापारी का 10 लाख का दुर्घटना बीमा लाभ
Mon, 11 Sep 2023 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Mon, 11 Sep 2023 11:46 PM IST
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कोंच। जीएसटी में कारोबारियों का पंजीयन कराए जाने के लिए सोमवार को मियागंज स्थित हाजी मोहम्मद अहमद के प्रतिष्ठान पर राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विभागीय अधिकारियों ने जीएसटी पंजीयन के फायदे गिनाए और कारोबारियों को अपनी फर्मों का पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया। बताया कि जीएसटी पंजीयन के साथ ही व्यापारी का 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो जाता है। इसकी कोई ईएमआई भी नहीं भरनी पड़ती है।
आयोजित कैंप में असिस्टेंट कमिश्नर भरत लाल, प्रवीण श्रोत्रिय, राज्यकर अधिकारी मानसिंह चंदेल, प्रशासनिक अधिकारी राजीव तिवारी ने जीएसटी पंजीकरण अभियान में व्यापारियों को जीएसटी के फायदे बताते हुए अपना पंजीकरण कराकर वैध तरीके से कारोबार करने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में व्यापारियों को विस्तार से बताया। कहा कि, जीएसटी पंजीयन सम्मान का प्रतीक है। अधिकारियों ने बताया कि एक क्लिक में उसका पंजीयन होता है जिसमें पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, आधार, डिजिटल हस्ताक्षर, पहचान प्रमाणपत्र, आवास एवं व्यापार स्थल के पते का प्रमाण एवं बैंक खाते के प्रमाण की जरूरत होती है। पंजीकरण कराते ही व्यापारी को 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अगर कोई टर्नओवर नहीं है तो मोबाइल के जरिए भेजा गया निल टर्न ओवर का रिटर्न भी स्वीकार्य है।
इस दौरान अधिवक्ता मोहित बसेड़िया, राजेंद्र निगम, राघवेंद्र रेजा, अभय अग्रवाल, राजकुमार पंसारी, प्रह्लाद सोनी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय लोहिया, मंत्री विकार अहमद, रामजी गुप्ता, हिमांशु अग्रवाल, साकेत अग्रवाल, गजेंद्र चौरसिया, बबलू बेग, अनस अहमद, अवनीश निरजंन, गौरव पटेल आदि मौजूद रहे।
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आयोजित कैंप में असिस्टेंट कमिश्नर भरत लाल, प्रवीण श्रोत्रिय, राज्यकर अधिकारी मानसिंह चंदेल, प्रशासनिक अधिकारी राजीव तिवारी ने जीएसटी पंजीकरण अभियान में व्यापारियों को जीएसटी के फायदे बताते हुए अपना पंजीकरण कराकर वैध तरीके से कारोबार करने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में व्यापारियों को विस्तार से बताया। कहा कि, जीएसटी पंजीयन सम्मान का प्रतीक है। अधिकारियों ने बताया कि एक क्लिक में उसका पंजीयन होता है जिसमें पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, आधार, डिजिटल हस्ताक्षर, पहचान प्रमाणपत्र, आवास एवं व्यापार स्थल के पते का प्रमाण एवं बैंक खाते के प्रमाण की जरूरत होती है। पंजीकरण कराते ही व्यापारी को 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अगर कोई टर्नओवर नहीं है तो मोबाइल के जरिए भेजा गया निल टर्न ओवर का रिटर्न भी स्वीकार्य है।
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इस दौरान अधिवक्ता मोहित बसेड़िया, राजेंद्र निगम, राघवेंद्र रेजा, अभय अग्रवाल, राजकुमार पंसारी, प्रह्लाद सोनी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय लोहिया, मंत्री विकार अहमद, रामजी गुप्ता, हिमांशु अग्रवाल, साकेत अग्रवाल, गजेंद्र चौरसिया, बबलू बेग, अनस अहमद, अवनीश निरजंन, गौरव पटेल आदि मौजूद रहे।
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