फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   A youth who assaulted and insulted someone was sentenced to two years in prison

Jalaun News: मारपीट कर अपमान करने वाले युवक को दो साल की सजा

Thu, 04 Sep 2025 01:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Sep 2025 01:00 AM IST
विज्ञापन
A youth who assaulted and insulted someone was sentenced to two years in prison
उरई। मारपीट कर अपमान करने वाले युवक को कोर्ट ने बुधवार को दो साल की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन

कैलिया थाना क्षेत्र के पीपरी कला गांव निवासी लखनलाल ने 14 जनवरी 2021 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 13 जनवरी की रात नौ बजे उसका भाई माताप्रसाद पीपरी तिराहे स्थित दुकान से सामान लेकर घर आ रहा था। रास्ते में कृपाराम ने उसके भाई माताप्रसाद को लाठी-डंडे से पीट दिया। जातिसूचक गाली देकर भाग गया।
विज्ञापन

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल माताप्रसाद को कोंच अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने कृपाराम के खिलाफ मारपीट सहित एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने वादी व गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ एससीएसटी एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने दोषी को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन




जिला बार संघ ने हर्ष जताया
उरई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सितंबर 2025 हुई बैठक में 14 न्यायिक अधिकारियों व 12 अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें जनपद जालौन के जिला न्यायाधीश अचल सचदेव का नाम भी शामिल है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के लिए जिला जज का नाम सूची में शामिल होने पर जिला बारसंघ अध्यक्ष भगवत शरण मिश्रा, महासचिव पंकज खरे सहित पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने खुशी जताई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed