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निर्धारित दर पर खाद बेचने की दी हिदायत
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कालपी। खाद के दामों में भारी कमी का लाभ सीधे किसानों को पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्व कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने बाजार में घूम-घूम कर खाद की दुकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों को निर्धारित दर पर खाद बेचने की हिदायत दी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ओवर रेटिंग की गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रविवार को साप्ताहिक बंदी होने के बावजूद उपजिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला व सदर लेखपाल ने बाजार में घूम-घूमकर खाद की दुकानों का निरीक्षण कर यूरिया खाद के स्टाक का मिलान किया। इसी प्रकार कदौरा बाजार में क्षेत्रीय लेखपाल दयाशंकर ने उर्वरक की दुकानों में पहुंचकर नए शासनादेशों का हवाला देकर घटी दर में यूरिया खाद बेचने के निर्देश दिए।
एसडीएम ने टरननगंज बाजार कालपी में दुकानदारों तथा किसानों को बताया कि वर्ष 2019 के नए शासनादेश के द्वारा प्रदेश में यूरिया में लगने वाले अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया गया है, जिससे यूरिया उर्वरक पर नई घटी दर प्रभावी खुदरा बिक्री दर 12 जनवरी 2019 को 45 किलो की बोरी 266 रुपये 50 पैसे तथा 50 किलो की बोरी 295 रुपये निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिक्री में गड़बड़ी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अंतर्गत मुकदमा कायम कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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रविवार को साप्ताहिक बंदी होने के बावजूद उपजिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला व सदर लेखपाल ने बाजार में घूम-घूमकर खाद की दुकानों का निरीक्षण कर यूरिया खाद के स्टाक का मिलान किया। इसी प्रकार कदौरा बाजार में क्षेत्रीय लेखपाल दयाशंकर ने उर्वरक की दुकानों में पहुंचकर नए शासनादेशों का हवाला देकर घटी दर में यूरिया खाद बेचने के निर्देश दिए।
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एसडीएम ने टरननगंज बाजार कालपी में दुकानदारों तथा किसानों को बताया कि वर्ष 2019 के नए शासनादेश के द्वारा प्रदेश में यूरिया में लगने वाले अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया गया है, जिससे यूरिया उर्वरक पर नई घटी दर प्रभावी खुदरा बिक्री दर 12 जनवरी 2019 को 45 किलो की बोरी 266 रुपये 50 पैसे तथा 50 किलो की बोरी 295 रुपये निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिक्री में गड़बड़ी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अंतर्गत मुकदमा कायम कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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